आनंद पाठक और विनय सरफ की बेंच ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फैसला सुनाया
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चर्चा में क्यों
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को रद्द कर दिया है, जिसे वापस 14 प्रतिशत कर दिया गया है और न्यायालय ने 13 प्रतिशत अनारक्षित पदों को भरने का आदेश दिया है।
पृष्ठभूमि
न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सरफ की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ ने OBC आरक्षण के प्रतिशत पर निर्णय दिया। न्यायालय ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को तीन महीने के भीतर 13 प्रतिशत अनारक्षित पदों को भरने का निर्देश दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाMadhya Pradesh Public Service Commission: सिविल सेवकों की भर्ती के लिए उत्तरदायी राज्य निकाय।
- तथ्यन्यायालय ने OBC आरक्षण को 27 प्रतिशत से घटाकर पुनः 14 प्रतिशत कर दिया।
- तथ्यन्यायालय ने तीन महीने की समय सीमा के भीतर 13 प्रतिशत अनारक्षित पदों को भरने का आदेश दिया।
मेन्स के लिए
Q. राज्य-स्तरीय आरक्षण नीतियों की संवैधानिक वैधता और सामाजिक न्याय एवं प्रशासनिक दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Judicial oversight: Balancing the state's power to provide affirmative action with constitutional limits.
- Administrative friction: Impact of sudden vacancy mandates on the recruitment cycle of the Public Service Commission.
- Social equity: Tension between proportional representation for OBCs and the availability of unreserved seats.
कीवर्ड: Judicial Review · Affirmative Action · Public Service Commission · Constitutional Validity · Social Justice
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।