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भाग I · स्था. 11.2025 
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पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक कंटेंट रोकने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

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चर्चा में क्यों

उच्चतम न्यायालय ने पैगंबर मुहम्मद के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री पर रोक लगानेकी मांग करने वाली एक याचिकाको खारिज कर दिया और इस बात पर बल दिया कि मानक कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए अनुच्छेद 32 का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि

15 जुलाई, 2026 को, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिंह और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने मोहम्मद अनस चौधरी द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 32 के तहत प्रत्यक्ष न्यायिक हस्तक्षेप मांगने के बजाय विशिष्ट कानूनों और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2009 का उपयोग करने का निर्देश दिया।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संविधानभारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार का प्रावधान करता है।
  • संस्थाभारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है।
  • तथ्यसूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम 2009 में स्थापित किए गए थे।
  • तथ्ययाचिका को 15 जुलाई, 2026 को खारिज कर दिया गया था।

मेन्स के लिए

प्रश्न: डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के राज्य के दायित्व के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँनोट्स कैसे बनते हैंस्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS1 · सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद एवं धर्मनिरपेक्षता

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।