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भाग I · स्था. 11.2025 
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रेलवे के SC/ST कर्मचारियों की सीनियरिटी बहाल, हाई कोर्ट ने प्रमोशन को सही ठहराया

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)· प्रीलिम्स + मेन्स·

चर्चा में क्यों

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आरक्षण के अंतर्गत पदोन्नत SC/ST रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता को बरकरार रखा है, जो अनुच्छेद 16(4A) की संवैधानिक वैधता की पुष्टि करता है।

पृष्ठभूमि

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 17 जुलाई, 2024 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के एक आदेश के संबंध में निर्णय दिया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आरक्षण नीतियों के अंतर्गत दी गई पदोन्नतियाँ सारभूत समानता के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को संतुष्ट करती हैं।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संविधानअनुच्छेद 16(4A) किसी भी और सभी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान प्रदान करता है।
  • संस्थाCentral Administrative Tribunal (CAT) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए एक अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) निकाय है।
  • तथ्ययह निर्णय विशेष रूप से दक्षिण मध्य रेलवे (South Central Railway) के कर्मचारियों से संबंधित है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति में योग्यता के सिद्धांत और सारभूत समानता के जनादेश के बीच संवैधानिक संतुलन का विश्लेषण कीजिए।

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँनोट्स कैसे बनते हैंस्रोत: इंडियन एक्सप्रेस ↗यह भी: GS2 · संविधान, संशोधन एवं मूल ढांचा

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।