RTI आवेदकों के अधिकार कम करने पर कोच्चि कॉर्पोरेशन से मांगा जवाब
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चर्चा में क्यों
स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने कोच्चि कॉर्पोरेशन से इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा है कि वह 'अत्यधिक' RTI आवेदन देने वाले आवेदकों की रिपोर्ट स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो को करने की योजना बना रहा है।
पृष्ठभूमि
मुख्य सूचना आयुक्त हरि नायर की अध्यक्षता में राज्य सूचना आयोग ने कोच्चि कॉर्पोरेशन के कदम की समीक्षा करने के लिए तिरुवनंतपुरम में बैठक की। आयोग ने टिप्पणी की कि इस तरह की कार्रवाई अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों को सीमित कर सकती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थास्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन (State Information Commission): राज्य स्तर पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट (Right to Information Act) की निगरानी के लिए जिम्मेदार निकाय।
- तथ्यकोच्चि कॉर्पोरेशन: RTI आवेदकों पर अपनी प्रस्तावित पॉलिसी के कारण जांच के दायरे में आई नागरिक संस्था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्रशासनिक दक्षता और सूचना के अधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का परीक्षण कीजिए। सूचना के अधिकार के तहत दायर किए जाने वाले निरर्थक आवेदनों को रोकने और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के बीच राज्य संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत टकराव: नागरिक निकाय के प्रशासनिक विवेक और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की निगरानी के बीच विवाद
- संवैधानिक टकराव: अभिव्यक्ति की आज़ादी पर संभावित असर बनाम सार्वजनिक संसाधनों को नियंत्रित करने की राज्य की शक्ति
- पारदर्शिता में बाधा: सर्विलांस से जुड़े रिपोर्टिंग के ज़रिए व्हिसलब्लोअर्स पर 'चिलिंग इफेक्ट' का खतरा
मुख्य शब्द: सूचना का अधिकार · भाषण की स्वतंत्रता · प्रशासनिक विवेकाधिकार · पारदर्शिता · संवैधानिक सुरक्षा उपाय
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।