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भाग I · स्था. 11.2025 
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16 ट्रिब्यूनल्स पर नज़र रखेगा नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने जारी किए नियम

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न्यायिक सुधार और प्रशासनिक निगरानी: ट्रिब्यूनल की स्वतंत्रता पर आधारित GS2 का एक महत्वपूर्ण विषय।

चर्चा में क्यों

अगस्त में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल (Tribunals Reforms Bill) पारित होने के बाद, केंद्रीय विधि मंत्रालय ने 16 ट्रिब्यूनल्स की निगरानी के लिए नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन के नियम प्रकाशित किए हैं।

पृष्ठभूमि

नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष को ₹2.5 लाख का मासिक मानदेय मिलता है, जबकि सदस्यों को ₹2.25 लाख का मानदेय दिया जाता है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थानेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन (National Tribunals Commission): 16 ट्रिब्यूनल्स की स्वतंत्रता और पारदर्शिता की निगरानी के लिए स्थापित निकाय।
  • तथ्यपारिश्रमिक: चेयरपर्सन को ₹2.5 लाख मासिक मिलते हैं; सदस्यों को ₹2.25 लाख मासिक मिलते हैं।
  • स्थानमुख्यालय: दिल्ली।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन (National Tribunals Commission) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

  1. (a)दिल्ली
  2. (b)मुंबई
  3. (c)हैदराबाद
  4. (d)बेंगलुरु
उत्तर देखें

उत्तर: (a) दिल्ली — इस कमीशन का मुख्यालय दिल्ली में है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में न्यायिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की निगरानी हेतु एक समर्पित आयोग की स्थापना के महत्व पर चर्चा कीजिए।

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँनोट्स कैसे बनते हैंस्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · पारदर्शिता, जवाबदेही एवं RTI

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।