MP ने प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस के Facial Recognition इस्तेमाल को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
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चर्चा में क्यों
एक राज्यसभा सांसद ने निजता के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक (facial recognition technology) और व्यापक निगरानी (mass surveillance) के उपयोग को रोकनेके लिए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में याचिका दायर की।
पृष्ठभूमि
यह याचिका 28 जुलाई, 2026 को सांसद ए.ए. रहीम द्वारा CCTV, ड्रोन और 'Ikshana' एवं 'AjnaLens' जैसे अनुप्रयोगों (apps) के उपयोग के विरुद्ध दायर की गई है। इसमें तर्क दिया गया है कि जैव-मितीय (biometric) डेटा का संग्रहण कानूनी आधार और गोपनीयता प्रभाव आकलन (privacy impact assessments) के अभाव में किया जा रहा है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संविधानअनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें निजता का अधिकार शामिल है।
- विज्ञान-तकनीकFacial Recognition Technology (FRT): यह छवियों या वीडियो से व्यक्तियों की पहचान करने के लिए biometric data का उपयोग करती है।
- तथ्ययाचिका में विशेष रूप से निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में 'Ikshana' और 'AjnaLens' का उल्लेख किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक व्यवस्था हेतु राज्य की निगरानी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त निजता के मौलिक अधिकार के मध्य उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोध का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
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