श्रीलंका शरणार्थियों पर भारत का कड़ा रुख, पासपोर्ट सरेंडर में देरी का आदेश
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चर्चा में क्यों
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक श्रीलंकाई शरणार्थी से संबंधित मामले में हस्तक्षेप किया है, जो अपनी राज्यविहीनता (statelessness) से बचने का प्रयास कर रहा है। यह मामला भारत की शरणार्थी नीति और निर्वासन के इतिहास की जटिलताओं को रेखांकित करता है।
पृष्ठभूमि
संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत एक 44 वर्षीय श्रीलंकाई आईटी पेशेवर ने पासपोर्ट समर्पण सूचनाओं में विलंब हेतु न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। ऐतिहासिक रूप से, भारत ने अगस्त 1985 में एंटन एस. बालसिंगम और एस.सी. चंद्रहासन जैसे प्रमुख व्यक्तियों को देश से निर्वासित किया था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाविदेश मंत्रालय (MEA): भारत की विदेश नीति और शरणार्थी स्थिति के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी।
- स्थानमद्रास उच्च न्यायालय: भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक, जो चेन्नई में स्थित है।
- तथ्यअगस्त 1985: भारत ने एंटन एस. बालसिंगम जैसे प्रमुख श्रीलंकाई व्यक्तियों को निर्वासित किया।
मेन्स के लिए
Q. शरणार्थियों के प्रति मानवीय दायित्वों और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं तथा पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Legal ambiguity: Lack of a comprehensive domestic refugee law leading to judicial intervention in statelessness cases
- Diplomatic friction: Balancing humanitarian asylum with the political sensitivities of bilateral relations with Sri Lanka
- Security-Humanitarian trade-off: Balancing the protection of vulnerable individuals against the risk of radicalization or security threats
कीवर्ड: Statelessness · Humanitarianism · Refugee Policy · Diplomatic Relations · Judicial Activism
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।