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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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भाग I · स्था. 11.2025 
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पासपोर्ट सिर्फ ट्रैवल के लिए है, नागरिकता का सबूत नहीं: MEA

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· भारत के द्विपक्षीय संबंध· प्रीलिम्स·

चर्चा में क्यों

विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट प्रस्थान को विनियमित करने के लिए एक यात्रा दस्तावेज़ है, न कि नागरिकता का कानूनी प्रमाण।

पृष्ठभूमि

विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट 'द पासपोर्ट एक्ट, 1967' और 'रूल्स, 1980' के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। यह भी उल्लेख किया गया कि वर्तमान में भारतीय जनसंख्या का 8% से भी कम हिस्सा पासपोर्ट धारक है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • अधिनियम / विधेयकपासपोर्ट अधिनियम, 1967: भारत में पासपोर्ट जारी करने और उनके विनियमन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
  • तथ्यहालिया MEA ब्रीफिंग के अनुसार, भारतीय जनसंख्या के 8% से भी कम लोगों के पास पासपोर्ट है।
  • संस्थाविदेश मंत्रालय (MEA): पासपोर्ट जारी करने और भारत के विदेश संबंधों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी।

मेन्स के लिए

प्रश्न: वैश्विक गतिशीलता और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, यात्रा दस्तावेज़ और नागरिकता प्रमाण पत्र के बीच कानूनी अंतर का विश्लेषण कीजिए।

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँनोट्स कैसे बनते हैंस्रोत: एनडीटीवी ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।