मद्रास हाई कोर्ट ने ECI को 31 जुलाई तक उपचुनाव की अधिसूचना से रोका
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चर्चा में क्यों
मद्रास उच्च न्यायालय ने संभावित दोहरे प्रतिनिधित्व को रोकनेहेतु भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को तमिलनाडु के पांच निर्वाचन क्षेत्रों में 31 जुलाई, 2026 तक उपचुनावों की अधिसूचना जारी करने से रोक दिया है।
पृष्ठभूमि
मद्रास उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई, 2026 को के. वेंकटचलापथी द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) के अनुसरण में स्थगन आदेश जारी किया। यह स्थगन तमिलनाडु के उन पांच विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों पर लागू होता है जहाँ वर्तमान में चुनावी याचिकाएं लंबित हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाECI: संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी एक संवैधानिक निकाय।
- स्थानमद्रास उच्च न्यायालय: तमिलनाडु राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
- तथ्यन्यायालय ने उपचुनावों की अधिसूचना के लिए 31 जुलाई, 2026 की समय-सीमा निर्धारित की है।
मेन्स के लिए
Q. चुनावों की समय-सारणी निर्धारित करने में निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता के संवैधानिक महत्व और चुनावी शुचिता सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
कीवर्ड: Constitutional mandate · Judicial review · Electoral integrity · Dual representation · Public Interest Litigation
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