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भाग I · स्था. 11.2025 
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मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के नए नाम के रूप में 'Keralam' को अधिसूचित किया

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Constitution, amendments & basic structure· Prelims·

चर्चा में क्यों

केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 के पारित होने के पश्चात, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 अगस्त, 2026 से प्रभावी होने वाले केरल राज्य के नए नाम के रूप में 'केरलम' की अधिसूचना जारी की है।

पृष्ठभूमि

केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 को अगस्त में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह अधिनियम संविधान और संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है ताकि राज्य के नाम को आधिकारिक रूप से केरल से बदलकर केरलम किया जा सके।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • अधिनियम / विधेयकKerala (Alteration of Name) Act, 2026: केरल राज्य का नाम बदलकर Keralam करने हेतु विधान।
  • तथ्यनाम परिवर्तन की प्रभावी तिथि: 25 अगस्त, 2026।
  • संस्थाकेंद्रीय गृह मंत्रालय: नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी करने और राजपत्र (Gazette) अधिसूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
  • पदभारत के राष्ट्रपति: विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिससे वह अधिनियम बन गया।

मेन्स के लिए

Q. भारत में किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और विधायी प्रक्रियाओं का विश्लेषण कीजिए। इस प्रकार के कदम का संघीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Constitutional amendment process
  • Federal-State cooperation
  • Identity and cultural representation
  • Administrative implications

कीवर्ड: Federalism · Legislative Procedure · Constitutional Amendment · State Identity · Executive Notification

पूरी खबर पढ़ें →स्रोत: NDTV ↗यह भी: GS2 · Bills, Acts & ordinances

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।