सुप्रीम कोर्ट: सोशल मीडिया मॉब अटैक केस में गैंगस्टर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल
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चर्चा में क्यों
उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सोशल मीडिया पोस्ट से उत्पन्न हुई भीड़ द्वारा की गई हिंसा में शामिल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग किया गया।
पृष्ठभूमि
उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा प्रतिपादित 21 जून, 2025 के निर्णय में यह निर्धारित किया कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम का उद्देश्य संगठित अपराध पर अंकुश लगाना है, न कि सांप्रदायिक अशांति को नियंत्रित करना। यह मामला एक ऐसी भीड़ से संबंधित था जिसने सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट किए जाने के उपरांत एक व्यवसाय को क्षतिग्रस्त कर दिया था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत का उच्चतम न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
- तथ्यउत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट: संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक राज्य-विशिष्ट कानून।
- तथ्यनिर्णय की तिथि: 21 जून, 2025।
मेन्स के लिए
Q. सांप्रदायिक अशांति को संबोधित करने के लिए कठोर संगठित अपराध विरोधी कानूनों के उपयोग के निहितार्थों और दंडात्मक कानूनों के दुरुपयोग को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- misuse of stringent laws
- judicial oversight
- social media regulation
- rule of law
कीवर्ड: misuse of power · judicial review · organized crime · communal harmony · penal statutes
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।