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भाग I · स्था. 11.2025 
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राज्यसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले बिल को दी मंजूरी

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· संविधान, संशोधन एवं मूल ढांचा· प्रीलिम्स·

चर्चा में क्यों

राज्य विधानसभा के प्रस्ताव के अनुपालन में, राज्य सभा ने राज्य का नाम बदलकर 'Keralam' करने हेतु 'केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक 2026' को मंजूरी प्रदान कर दी है।

पृष्ठभूमि

इस विधेयक के लिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन आवश्यक है। यह प्रक्रिया केरल विधानसभा द्वारा पारित 2024 के प्रस्ताव का अनुसरण करती है और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संविधानसंविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी राज्य के नाम, सीमाओं या क्षेत्रों को बदलने की शक्ति प्रदान करता है।
  • संविधानसंविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं।
  • तथ्ययह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया और बाद में राज्यसभा द्वारा ध्वनि मत (voice vote) के माध्यम से स्वीकृत किया गया।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारतीय राज्यों के नाम परिवर्तन में निहित संवैधानिक प्रावधानों और संघीय गतिशीलता का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • अनुच्छेद 3 के तहत संवैधानिक प्रक्रिया
  • राज्य और केंद्र के बीच संघीय सहयोग
  • सांस्कृतिक पहचान और भाषाई संरक्षण

मुख्य शब्द: संघवाद · संवैधानिक संशोधन · राज्य स्वायत्तता · विधायी प्रक्रिया

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँनोट्स कैसे बनते हैंस्रोत: एनडीटीवी ↗यह भी: GS2 · विधेयक, अधिनियम एवं अध्यादेश

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।