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भाग I · स्था. 11.2025 
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पेपर लीक करने वालों के लिए जेल की सजा वाला बिल संसद ने पास किया

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चर्चा में क्यों

संसद ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कठोर दंड का प्रावधान करते हुए 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पारित किया।

पृष्ठभूमि

यह विधेयक प्रश्नपत्रों की चोरी (पेपर लीक) के दोषियों के लिए 5-10 वर्ष के कारावास और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। संगठित अपराध के मामलों में, दंड की अवधि बढ़कर न्यूनतम सात वर्ष और जुर्माना 10 करोड़ रुपये तक निर्धारित किया गया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • अधिनियम / विधेयकलोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026।
  • तथ्यपेपर लीक के अपराधियों के लिए अधिकतम जुर्माना 50 लाख रुपये है; संगठित अपराध के लिए, यह 10 करोड़ रुपये है।
  • तथ्यसंगठित अपराध के कारण पेपर लीक होने पर न्यूनतम जेल की अवधि सात वर्ष है।
  • संस्थायह विधेयक विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट और जांच के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स की स्थापना करता है।

मेन्स के लिए

Q. सार्वजनिक परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों और शिक्षा क्षेत्र में संगठित अपराध को नियंत्रित करने में विधायी उपायों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • deterrence through stringent penalties
  • institutional reforms (fast-track courts)
  • technological safeguards in examination
  • accountability of examination bodies

कीवर्ड: legislative oversight · deterrence · organized crime · integrity of examinations · fast-track justice

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: NDTV ↗यह भी: GS2 · Education policyयह भी: GS2 · Parliament & state legislatures

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।