मई 2024 में एक खतरनाक अपशिष्ट सुविधा में भीषण आग लगने के पश्चात
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चर्चा में क्यों
मई 2024 में एक खतरनाक अपशिष्ट सुविधा में भीषण आग लगने के पश्चात, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने तमिलनाडु में औद्योगिक अपशिष्ट सुविधाओं के अनिवार्य अग्नि सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है।
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की दक्षिणी पीठ ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अग्निशमन एवं बचाव सेवा विभाग को समस्त औद्योगिक अपशिष्ट सुविधाओं का ऑडिट करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मई 2024 में गुमिदीपोंडी स्थित एक सामान्य खतरनाक अपशिष्ट सुविधा में हुई एक गंभीर अग्नि दुर्घटना के पश्चात जारी किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNational Green Tribunal (NGT): पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आने वाले सभी मुद्दों से संबंधित पर्यावरणीय विवादों और मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए एक विशिष्ट निकाय।
- संस्थातमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB): प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने और औद्योगिक कचरे की निगरानी के लिए उत्तरदायी एक राज्य-स्तरीय निकाय।
- तथ्यNGT ने जुलाई 2026 में आदेश की तिथि से तीन महीने की समय सीमा के भीतर स्वतंत्र ऑडिट की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया।
मेन्स के लिए
Q. भारत में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के नियमन में निहित संस्थागत चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और औद्योगिक सुरक्षा एवं पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory oversight gap: Inadequate frequency of mandatory fire safety audits for hazardous waste storage sites.
- Inter-agency coordination: Need for seamless integration between pollution control boards and fire rescue services.
- Enforcement bottleneck: Difficulty in monitoring independent audit compliance across decentralized industrial clusters.
कीवर्ड: Hazardous waste management · Environmental jurisprudence · Regulatory compliance · Industrial safety · Pollution control
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।