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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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भाग I · स्था. 11.2025 
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SEBI ने FPIs के लिए नियम बदले, रजिस्ट्रेशन फीस और फॉर्म की शर्तें अपडेट की

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चर्चा में क्यों

SEBI ने नियामक अनुपालन को सुदृढ़ करने हेतु शुल्क संरचना और आवेदन संबंधी आवश्यकताओं को अद्यतन करने के लिए FPI पंजीकरण नियमों में संशोधन किया है।

पृष्ठभूमि

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने श्रेणी-I FPIs और विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों (FVCIs) के लिए पंजीकरण शुल्क को अद्यतन किया है। नए नियमों के अंतर्गत जन्म तिथि/निगमन की तिथि का समावेश अनिवार्य है और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर पांच कार्य दिवसों के भीतर शुल्क जमा करना आवश्यक है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थाSEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
  • तथ्यश्रेणी-I FPIs: वे निवेशक जो निवेश के स्रोत और स्वामित्व के संबंध में विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।
  • तथ्यDDPs: Designated Depository Participants, Sebi को पंजीकरण शुल्क (registration fees) एकत्र करने और जमा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
  • तथ्यसमयरेखा: संशोधित नियम 3 जुलाई, 2024 के छह महीने बाद प्रभावी हुए।

मेन्स के लिए

प्रश्न: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) पंजीकरण प्रक्रियाओं और शुल्क संरचनाओं के सरलीकरण से भारत के पूंजी बाजारों को गहरा करने और विनियामक अखंडता सुनिश्चित करने में किस प्रकार योगदान मिलता है, चर्चा कीजिए।

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँनोट्स कैसे बनते हैंस्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।