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भाग I · स्था. 11.2025 
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असम कैबिनेट ने अवैध प्रवासियों द्वारा आधार के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से वयस्कों (18+ वर्ष) के लिए आधार नामांकन के कड़े नियमों को मंजूरी दी है

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चर्चा में क्यों

असम कैबिनेट ने अवैध प्रवासियों द्वारा आधार के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से वयस्कों (18+ वर्ष) के लिए आधार नामांकन के कड़े नियमों को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता होगी।

पृष्ठभूमि

असम कैबिनेट ने यह अधिदेश दिया है कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए आधार नामांकन हेतु अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, इन सत्यापित मामलों के लिए उपायुक्तों (Deputy Commissioners) को अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थाAadhaar का प्रबंधन Unique Identification Authority of India (UIDAI) द्वारा किया जाता है।
  • पदडिप्टी कमिश्नर (DCs) असम के एक जिले के प्राथमिक प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।
  • तथ्यनया नियम विशेष रूप से अतिरिक्त सत्यापन के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को लक्षित करता है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: आधार-लिंक्ड सत्यापन के संदर्भ में, सीमा सुरक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता और पहचान एवं निजता के अधिकार के प्रति व्यक्ति के अधिकारों के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँनोट्स कैसे बनते हैंस्रोत: एनडीटीवी ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।