कर्नाटक हाई कोर्ट ने KPTCL के उन नियमों को बरकरार रखा है जो लोकयुक्त को विभागीय जांच करने की अनुमति देते हैं
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक हाई कोर्ट ने KPTCL के उन नियमों को बरकरार रखा है जो लोकयुक्त को विभागीय जांच करने की अनुमति देते हैं। कोर्ट ने एक एकल न्यायाधीश के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें इन नियमों को असंवैधानिक घोषित किया गया था।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने फैसला सुनाया है कि लोकायुक्त के जांच और पूछताछ विंग अलग-अलग इकाइयां हैं, जिससे पक्षपात के जोखिम कम हो जाते हैं। यह फैसला कर्नाटक सिविल सर्विसेज (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1957 के नियम 14-A के अनुरूप है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकर्नाटक सिविल सर्विसेज (Classification, Control and Appeal) रूल्स, 1957 के रूल 14-A को कोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया।
- संस्थाKPTCL: कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपयोगिता निगमों के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करने में स्वतंत्र लोकपाल संस्थानों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत स्वायत्तता: प्रक्रियात्मक पक्षपात को रोकने के लिए जांच और पूछताछ विंग्स के बीच अलगाव सुनिश्चित करना
- न्यायिक निगरानी: भ्रष्टाचार विरोधी आदेशों के साथ राज्य-विशिष्ट सेवा नियमों की संवैधानिक वैधता में संतुलन
मुख्य शब्द: ओम्बड्समैन · प्रशासनिक जवाबदेही · न्यायिक समीक्षा · सार्वजनिक उपयोगिता · भ्रष्टाचार विरोधी
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।