केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि नए सचिवालय भवनों के लिए कदीमी मस्जिद हटानी होगी
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया है कि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स 4 और 5 के निर्माण की सुविधा के लिए कृषि भवन परिसर से कदीमी मस्जिद को हटाना होगा।
पृष्ठभूमि
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद सरकारी भूमि पर स्थित है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना को बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व की एक सार्वजनिक परियोजना के रूप में वर्णित किया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाआवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs): सचिवालय प्रोजेक्ट के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार मंत्रालय।
- स्थानकृषि भवन: दिल्ली में पुरानी मस्जिद और प्रस्तावित निर्माण स्थल का स्थान।
- तथ्यकॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स 4 और 5: मस्जिद को हटाने की आवश्यकता वाला एक विशिष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट।
मेन्स के लिए
प्रश्न: धार्मिक संरचनाओं से जुड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि को पुनः प्राप्त करने में निहित कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- कानूनी विवाद: सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए राज्य की एमिनेन्ट डोमेन शक्ति और पूजा के अधिकार के बीच संतुलन
- प्रशासनिक बाधा: सरकारी ज़मीन पर धार्मिक स्थलों को स्थानांतरित करने में प्रक्रियात्मक जटिलताएँ
- पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: प्रशासनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और मौजूदा सामुदायिक ढांचों के संरक्षण के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: एमिनेन्ट डोमेन · सार्वजनिक बुनियादी ढांचा · प्रशासनिक कानून · भूमि अधिग्रहण · धर्मनिरपेक्षता
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।