शादी के गिफ्ट पर टैक्स से मिली छूट, 10 लाख रुपये तक की कोई टेंशन नहीं
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उपहारों पर टैक्स और 'अन्य स्रोतों से आय' (Income from Other Sources): यह GS3 के राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) और अर्थव्यवस्था (Economy) से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है।
चर्चा में क्यों
फिनकॉर्पिट कंसल्टिंग (Fincorpit Consulting) के गौरव सिंह परमार ने स्पष्ट किया कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56(2)(x) के तहत 10 लाख रुपये तक के शादी के उपहार टैक्स से मुक्त हैं।
पृष्ठभूमि
इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा 56(2)(x) के तहत, 10 लाख रुपये तक के विवाह उपहार कर से मुक्त हैं। एक वित्तीय वर्ष में गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त 50,000 रुपये से अधिक के उपहारों पर सामान्यतः 'अन्य स्रोतों से आय' (Income from Other Sources) के रूप में टैक्स लगता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकइनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की सेक्शन 56(2)(x) उपहारों पर लगने वाले टैक्स को नियंत्रित करती है।
- तथ्य10 लाख रुपये तक के वेडिंग गिफ्ट्स (Wedding gifts) टैक्स से मुक्त हैं।
- तथ्यएक वित्तीय वर्ष में गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त 50,000 रुपये से अधिक के उपहार 'Income from Other Sources' के रूप में टैक्स योग्य होते हैं।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के तहत, एक वित्तीय वर्ष में गैर-रिश्तेदारों से मिलने वाले उपहारों पर 'इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज' (Income from Other Sources) के रूप में टैक्स किस सीमा (threshold) के ऊपर सामान्यतः लगता है?
- (a)5 लाख रुपये
- (b)50,000 रुपये
- (c)1 लाख रुपये
- (d)2 लाख रुपये
उत्तर देखें
उत्तर: (b) 50,000 रुपये — एक वित्तीय वर्ष में गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त 50,000 रुपये से अधिक के उपहारों को आमतौर पर 'Income from Other Sources' के रूप में टैक्स योग्य माना जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त उपहारों और संपत्तियों पर कर लगाने के 'अन्य स्रोतों से आय' के दायरे और भारत में कर चोरी पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।