बिल से राज्यों की मिनरल टैक्स पावर खत्म, 11 प्रभावित क्षेत्र फिस्कल लिम्बो में
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चर्चा में क्यों
लोकसभा ने खनिज और खनिज पदार्थ (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया है, जो खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति को प्रतिबंधित करता है, जिससे संघीय राजकोषीय स्वायत्तता प्रभावित होती है।
पृष्ठभूमि
यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्णय (मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया) को उलट देता है और वर्ष 2005 से बकाया खनिज कर को शून्य कर देता है। यह विशेष रूप से झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित 11 राज्यों को प्रभावित करता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकखान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026।
- तथ्ययह विधेयक झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित 11 राज्यों को प्रभावित करता है।
- तथ्ययह विधेयक 2005 से संबंधित खनिज कर बकाया (mineral tax arrears) को शून्य कर देता है।
मेन्स के लिए
Q. खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संघवाद तथा राजस्व-साझाकरण की गतिशीलता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- erosion of state fiscal autonomy
- impact on mineral-rich states' development funds
- centralized control over natural resources
- legal reversal of judicial precedents
कीवर्ड: Fiscal Federalism · Revenue Autonomy · Mineral Rights · Centralization · Resource Governance
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।