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भाग I · स्था. 11.2025 
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सत्याधीश
भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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गुजरात में फूड एक्ट के तहत नॉन-स्टैंडर्ड पनीर, चीज़ और मक्खन पर बैन

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Health policy & public health· Prelims·

चर्चा में क्यों

गुजरात सरकार ने दूध के स्थान पर वनस्पति तेल से निर्मित उत्पादों की बिक्री को रोकनेउद्देश्य से गैर-मानक एनालॉग पनीर, चीज़ और मक्खन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पृष्ठभूमि

यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जारी किया गया है। FDA परीक्षणों से यह स्पष्ट हुआ है कि उत्पादों का निर्माण डेयरी दूध के स्थान पर वनस्पति तेलों का उपयोग करके किया जा रहा था। राज्यव्यापी प्रतिबंध के उल्लंघनकर्ताओं को कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • अधिनियम / विधेयकखाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006: भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
  • तथ्यएनालॉग पनीर/चीज: दूध आधारित डेयरी के बजाय वनस्पति तेलों/वसा से निर्मित उत्पाद।
  • स्थानगुजरात: राज्य सरकार ने राज्यव्यापी प्रतिबंध जारी किया।

मेन्स के लिए

Q. सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को मिलावटी खाद्य उत्पादों से बचाने में कड़े खाद्य सुरक्षा नियमों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Public health implications of food adulteration
  • Regulatory framework of FSSAI
  • Consumer awareness and protection
  • Way forward: Strengthening supply chain transparency

कीवर्ड: Public Health · Food Safety · Adulteration · Regulatory Compliance · Consumer Protection

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: NDTV ↗यह भी: GS2 · Bills, Acts & ordinancesयह भी: GS3 · Industry, investment & MSMEs

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।