महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में चिप्स और sugary drinks पर बैन के आदेश दिए
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चर्चा में क्यों
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने छात्रों के लिए सुरक्षित और संतुलित पोषण सुनिश्चित करने हेतु स्कूलों में HFSS वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का अनुपालन आदेश जारी किया है।
पृष्ठभूमि
04 अगस्त, 2026 को जारी किया गया यह आदेश सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों तथा आवासीय सुविधाओं पर लागू होता है। यह आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत FSSAI के नियमों का अनुपालन अनिवार्य करता है और राष्ट्रीय पोषण संस्थान के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकखाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006: भारत में खाद्य सुरक्षा को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
- संस्थाFSSAI: भारत में खाद्य सुरक्षा मानक निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार नियामक संस्था।
- संस्थाराष्ट्रीय पोषण संस्थान (NIN): स्वास्थ्य और पोषण के लिए आहार संबंधी दिशा-निर्देश प्रदान करने वाली संस्था।
- तथ्यHFSS: यह High-Fat, Sugar, and Salt वाले उन खाद्य पदार्थों को संदर्भित करता है जिन्हें प्रतिबंध के लिए लक्षित किया गया है।
मेन्स के लिए
Q. शैक्षणिक संस्थानों में बाल-मोटापे की समस्या के समाधान और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य-आधारित विनियामक हस्तक्षेपों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- public health impact
- regulatory framework
- role of private-public partnership
- way forward: awareness campaigns
कीवर्ड: nutritional security · regulatory compliance · public health · preventive healthcare · food safety standards
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।