संसद ने परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने और प्रश्नपत्रों की चोरी (पेपर लीक) को रोकने के उद्देश्य से 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक
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चर्चा में क्यों
संसद ने परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने और प्रश्नपत्रों की चोरी (पेपर लीक) को रोकने के उद्देश्य से 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पारित किया।
पृष्ठभूमि
यह विधेयक अनुचित साधनों में संलिप्त व्यक्तियों के लिए 5 से 10 वर्ष के कारावास और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। यह परीक्षा धोखाधड़ी से संबंधित संगठित अपराधों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही में तेजी लाने के लिए त्वरित न्यायालयों (fast-track courts) की स्थापना का भी प्रस्ताव करता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकलोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026।
- तथ्यपेपर लीक में संलिप्तता के लिए प्रस्तावित जेल की अवधि 5 से 10 वर्ष तक है।
- तथ्यप्रस्तावित अधिकतम जुर्माना 50 लाख रुपये है।
- संस्थापरीक्षा संबंधी अपराधों से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट प्रस्तावित हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सार्वजनिक परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी को रोकने में विधायी ढाँचों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
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