हिट-एंड-रन मामलों के लिए केरल हाई कोर्ट ने दिए स्पेशल स्क्वाड के आदेश
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चर्चा में क्यों
केरल उच्च न्यायालय ने हिट-एंड-रन मामलों से निपटने के लिए विशेष पुलिस दलों के गठन का निर्देश दिया और 2021 की मुआवजा योजना की अपर्याप्तता की आलोचना की।
पृष्ठभूमि
20 जुलाई, 2026 को, केरल उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस प्रमुख को हिट-एंड-रन अपराधियों के विरुद्ध जिला-स्तरीय दस्ते गठित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने विशेष रूप से 'हिट-एंड-रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा योजना, 2021' की प्रभावकारिता की आलोचना की, क्योंकि यह योजना पीड़ितों को राहत प्रदान करने में विफल रही है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाकेरल उच्च न्यायालय: राज्य की न्यायिक संस्था जो पुलिस कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा की निगरानी करती है।
- योजनाहिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना: पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में शुरू की गई।
- तथ्यन्यायालय ने केरल के प्रत्येक जिले में विशेष स्क्वाड (special squads) के गठन का निर्देश दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के लिए वर्तमान पीड़ित मुआवजा योजनाओं की सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और समय पर न्याय एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक विधायी उपायों का सुझाव दीजिए।
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