कर्नाटक राज्य सरकार ने बेंगलुरु के शासन ढांचे को पांच कॉर्पोरेशनों में पुनर्गठित करने के लिए 'ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक राज्य सरकार ने बेंगलुरु के शासन ढांचे को पांच कॉर्पोरेशनों में पुनर्गठित करने के लिए 'ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट, 2024' (Greater Bengaluru Governance Act, 2024) लागू किया है, जिसे मई 2025 से प्रभावी किया जाएगा।
पृष्ठभूमि
यह अधिनियम बेंगलुरु के शासन को पांच निगमों में पुनर्गठित करता है और सभी सार्वजनिक उपक्रमों (parastatals) को एक एकल प्लेटफॉर्म के तहत एकीकृत करता है। इस कदम का उद्देश्य शहर के शहरी परिदृश्य के प्रबंधन में समन्वय और दक्षता में सुधार करना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट (Greater Bengaluru Governance Act), 2024: इसे कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा मई 2025 में लागू किया गया।
- तथ्यशहर के शासन को पांच कॉर्पोरेशन (Corporations) में पुनर्गठित किया गया है।
- संस्थापरस्टेटल्स (Parastatals): नए एक्ट के तहत पहली बार एक ही प्लेटफॉर्म के तहत एकीकृत (Integrated) किए गए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बेंगलुरु जैसे विस्तृत महानगरीय क्षेत्रों में शहरी शासन की चुनौतियों और कुशल नगर प्रबंधन हेतु पर-सरकारी निकायों (parastatals) के एकीकरण के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- प्रशासनिक टकराव: स्वतंत्र पैरास्टेटल्स और एकीकृत म्युनिसिपल बॉडीज के बीच तालमेल की कमी
- कानूनी अनिश्चितता: गवर्नेंस रीस्ट्रक्चरिंग की वैधता को चुनौती देने वाली हाई कोर्ट की लंबित याचिकाएं
- डेमोक्रेटिक डेफिसिट: 2026 के निर्धारित चुनावों में देरी से स्थानीय प्रतिनिधित्व और जवाबदेही प्रभावित
मुख्य शब्द: अर्बन गवर्नेंस · पराजैतिक संस्थाएं · प्रशासनिक दक्षता · विकेंद्रीकरण · न्यायिक समीक्षा
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।