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भाग I · स्था. 11.2025 
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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट विभाग आज से ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का नियम लागू करेगा

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Role of civil services· Prelims·

चर्चा में क्यों

महाराष्ट्र परिवहन विभाग स्थानीय भाषाई एकीकरण और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करनेके लिए वाणिज्यिक चालकों हेतु अनिवार्य मराठी भाषा प्रवीणता नियम लागू कर रहा है।

पृष्ठभूमि

यह नियम ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, Ola और Uber चालकों पर लागू होता है। जो चालक एक माह के भीतर दक्षता प्राप्त करने में विफल रहते हैं, उनके बैज को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, जिससे स्थायी रूप से परमिट रद्द होने की संभावना बनी रहती है। विभाग वर्तमान में फर्जी निवास प्रमाण पत्रों के उपयोग की भी जांच कर रहा है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • तथ्यमहाराष्ट्र परिवहन विभाग इस भाषा नियम के लिए प्रवर्तन निकाय है।
  • तथ्यड्राइवरों को बैज निलंबन से पहले मराठी सीखने के लिए एक महीने की रियायत अवधि दी जाती है।
  • तथ्यपारदर्शिता के लिए भाषा प्रवीणता के आकलन को वीडियो-रिकॉर्ड किया जाता है।

मेन्स के लिए

Q. वैश्वीकृत परिवहन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्षेत्रीय भाषाई पहचान को बढ़ावा देने और व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) सुनिश्चित करने के बीच संतुलन की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • cultural preservation
  • regulatory hurdles
  • impact on gig economy
  • linguistic inclusivity

कीवर्ड: linguistic identity · regulatory compliance · gig economy · cultural integration

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: NDTV ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।