आंध्र प्रदेश ने अंग दान की पात्रता बढ़ाने और तस्करी रोकने के लिए बिल पास किया
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चर्चा में क्यों
अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) विधेयक, 2026 को आंध्र प्रदेश द्वारा पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य दाताओं की पात्रता का विस्तार करना और अंग तस्करी पर अंकुश लगाना है।
पृष्ठभूमि
यह विधेयक 19 अगस्त, 2026 को आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। यह अंग दान की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करने तथा अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 'केंद्रीय मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (2011 संशोधन)' के अनुरूप है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकTransplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2026: आंध्र प्रदेश में राज्य-स्तरीय विधान।
- तथ्ययह विधेयक अंगों के अतिरिक्त मानव ऊतकों (human tissues) को शामिल करने के लिए परिभाषाओं का विस्तार करता है।
- संस्थायह विधेयक 'Central Transplantation of Human Organs Act, 2011' के अनुरूप है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में अंग तस्करी को रोकने सुनिश्चित करते हुए अंग दान के विनियमन में निहित विधायी और नैतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- ethical safeguards
- demand-supply gap
- legal framework
- way forward: awareness
कीवर्ड: organ trafficking · bioethics · legislative framework · healthcare infrastructure
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।